मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मछली खाने वाले लोगों के दिल को तोड़ दिया है आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में अब मछली पकड़ना और बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है आपको बता दें कि कलेक्टर ने मछलियों की वंश वृद्धि और उनके संरक्षण के उद्देश्य से यह प्रतिबंधित आदेश जारी किया है.
कब से कब तक के लिए लागू किया गया है नियम?
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया है इस समयावधि के दौरान भोपाल की सभी नदियों और जलाशयों में मछली को पकड़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है इसके साथ ही अवैध रूप से मछली का आदान-प्रदान या परिवहन करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है अवैध रूप से मछली की बिक्री करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्यवाही
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल के सभी नदियों और जलाशयों से मछली पकड़ने पर प्रशासन कड़ी नजर रखेगी और ऐसा करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी इसके साथ ही भोपाल में अगर अवैध रूप से मछली की बिक्री और परिवहन करते पकड़े जाने पर भी भारी भरकम जुर्माना लगेगा इसके लिए प्रशासन ने सभी मछली समितियां, समूह, निजी मछुआरों और आम जनता को सूचित किया है कि वह इस बंद रितु का पालन करें इसके साथ ही अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल की कैद और ₹5000 का जुर्माना देना पड़ सकता है.